Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, खाली करना होगा घर, 50 हजार का जुर्माना

तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, खाली करना होगा घर, 50 हजार का जुर्माना
नई दिल्ली , शुक्रवार, 8 फ़रवरी 2019 (11:21 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी आवास खाली करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया और उन्हें विपक्ष के नेता के लिए बने आवास में जाकर रहने का आदेश दिया। 
 
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 
 
बिहार विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता यादव ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।
 
अदालत ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के रहने के लिए बना सरकारी आवास खाली करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। (भाषा) 

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

राहुल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, साबित हुआ कि चौकीदार ही चोर, चुराए देश के 30 हजार करोड़