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BSP विधायक रामबाई को SC का झटका, पति की जमानत खारिज

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गुरुवार, 22 जुलाई 2021 (13:33 IST)
  • मध्यप्रदेश की बसपा विधायक रामबाई को सुप्रीम कोर्ट का झटका
  • हत्या के आरोपी पति गोविंद की जमानत याचिका की खारिज
  • कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया की हत्या का आरोपी है गोविंद सिंह
  • हाईकोर्ट से मिली थी जमानत, अब फिर जाना होगा जेल
भोपाल। मध्यप्रदेश की पथरिया विधानसभा सीट से बसपा (BSP) विधायक रामबाई को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए पति को जमानत देने से इंकार कर दिया है। विधायक पति गोविंद सिंह देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी है। 
 
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में ताकतवर लोगों के लिए अलग कानून नहीं होगा। इतना ही नहीं शीर्ष अदालत ने विधायक रामबाई के पति को जमानत देने वाले हाईकोर्ट के फैसले की भी निंदा की। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जजों को सुरक्षा देने की जरूरत है। 
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस संदर्भ आई है, जिसके तहत इस मामले की सुनवाई कर रहे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनको अपनी सुरक्षा को ले कर डर है। निचली अदालत ने भी विधायक पति सिंह की जमानत खारिज कर दी थी। 
 
उल्लेखनीय है कि बसपा विधायक रामबाई का पति गोविंद सिंह हत्या के मामले में आरोपी है। उस पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या का आरोप है। हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर हुए गोविंद सिंह को अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत खारिज करने के चलते फिर जेल जाना पड़ेगा। 
 

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