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मुश्किल में नवाब मलिक, पुलिस की शरण में समीर वानखेड़े के पिता

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मंगलवार, 9 नवंबर 2021 (11:52 IST)
मुंबई। NCB की मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ उनके, उनके परिवार तथा उनकी जाति को लेकर झूठी एवं अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को ज्ञानदेव वानखेड़े की शिकायत मिली है और उसकी जांच जारी है।
 
एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि ज्ञानदेव ने ओशिवरा संभाग के सहायक पुलिस आयुक्त से सोमवार को सम्पर्क किया और लिखित शिकायत दी। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम के तहत मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
 
ज्ञानदेव ने आरोप लगाया है कि राकांपा के नेता मलिक ने उनके तथा उनके परिवार के खिलाफ और उनकी जाति को लेकर विभिन्न मीडिया मंचों पर झूठी एवं अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हम महार समुदाय से नाता रखते हैं, जो कि एक अनुसूचित जाति है।
 
उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के तहत मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मलिक अपनी व्यक्तिगत रंजिश के कारण उनकी बेटी यास्मीन की गतिविधियों पर ऑनलाइन नजर रख रहे हैं और उसके सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि से उसकी निजी तस्वीरों को लेकर गैरकानूनी रूप से उन्हें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित कर रहे हैं।
 
शिकायतकर्ता ने कहा कि मंत्री ने उनकी बेटी और परिवार के सदस्यों के खिलाफ जबरन वसूली में शामिल होने का आरोप लगाया, जब वे मालदीव में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं और अपने दामाद (समीर खान) के खिलाफ दर्ज मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं।
 
मलिक के दामाद को जनवरी में मादक पदार्थ के मामले में गिरफ्तार किया गया था और सितंबर में उन्हें मामले में जमानत मिल गई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि मलिक, उनके तथा उनके परिवार के खिलाफ अपनी सभी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
 
ज्ञानदेव वानखेड़े ने मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है, जिसमें उनके बेटे समीर वानखेड़े और परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मंत्री से 1.25 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा गया है। बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को मलिक को इस मामले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
 
गौरतलब है कि समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी के एक दल ने पिछले महीने एक क्रूज़ जहाज पर छापेमारी की थी और वहां से मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया था। इसके बाद मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 19 अन्य को गिरफ्तार किया गया था। मलिक ने क्रूज मादक पदार्थ मामले का फर्जी करार दिया है।

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