नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय बॉलीवुड के पहले सुपर स्टार स्वर्गीय राजेश खन्ना के बंगले 'आशीर्वाद' को लेकर जारी विवाद की सुनवाई तीन सप्ताह बाद करेगा। न्यायालय ने दिवंगत कलाकार की पत्नी डिम्पल कपाड़िया की ओर से मोहलत मांगे जाने के बाद मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
गौरतलब है कि गत दिनों दायर हलफनामे में डिंपल कपाडिया ने कहा है कि उन्होंने राजेश खन्ना को कभी नहीं छोड़ा और दोनों के बीच आत्मीय संबंध रहे। डिंपल का कहना है कि उनके और राजेश खन्ना के बीच मधुर संबंध थे। यह बात बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है कि राजेश खन्ना और उनका संबंध खत्म हो गया था।
हलफनामा के अनुसार, वह अपनी बेटियों के साथ राजेश खन्ना से उनके घर आशीर्वाद में अक्सर मिलने जाया करती थीं। कभी-कभी दामाद अक्षय कुमार भी उनके साथ आशीर्वाद जाते थे। डिम्पल ने कहा है कि वसीयत लिखते वक्त राजेश खन्ना सोचने-समझने की स्थिति में थे और उन्होंने अपने पूरे होशो-हवाश में वसीयत लिखी थी।
राजेश खन्ना के साथ में लिव-इन में रहने का दावा करने वाली अनिता आडवाणी ने घरेलू हिंसा कानून के तहत डिम्पल, उनकी बेटी ट्विंकल और दामाद अक्षय से आशीर्वाद में रहने और मासिक गुजारा भत्ता देने की मांग की है। (वार्ता)