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पीएमएलए अदालत ने ईडी की याचिका पर माल्या से मांगा जवाब

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मंगलवार, 4 सितम्बर 2018 (14:52 IST)
मुंबई। यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को ईडी की एक याचिका पर विजय माल्या को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी याचिका में कारोबारी को हाल में लागू आर्थिक अपराधी भगोड़ा अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित करने का आग्रह किया है। 
 
 
विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एमएस आजमी ने शराब कारोबारी के वकील को प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर 24 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। ईडी ने नौ हजार करोड़ रुपए के कथित बैंक घोटाले के मामले में माल्या पर आरोप तय किए हैं और उनसे संबंधित 12,500 करोड़ रुपए की संपत्ति को तत्काल जब्त करने की अनुमति मांगी है। पीएमएलए अदालत ने इससे पहले ईडी द्वारा दर्ज कराए गए दो मामलों में कारोबारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
 

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