Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

खुशखबर, 213 वस्तुएं सस्ती, रेस्टोरेंट में खाना भी सस्ता

Webdunia
शुक्रवार, 10 नवंबर 2017 (20:03 IST)
गुवाहाटी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुये 28 फीसदी के स्लैब में शामिल 180 वस्तुओं समेत कुल 213 उत्पादों पर जीएसटी की दर घटाने के साथ ही अब सभी रेस्त्रां में एक समान पांच फीसदी जीएसटी करने का निर्णय लिया है। ये सारे बदलाव अधिसूचना जारी होने के बाद 15 नवंबर से लागू होने की उम्मीद है। 
 
वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई परिषद की 23वीं बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक के बाद जेटली ने कहा कि लक्जरी उत्पादों के साथ सीमेंट और पेंट आदि सहित मात्र 48 वस्तु ही अब 28 फीसदी कर के दायरे में रह गए हैं। पहले 228 वस्तुएं इसमें शामिल थीं।
 
उन्होंने बताया कि 178 उत्पादों पर कर की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी और दो उत्पादों पर 28 फीसदी से घटाकर 12 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 13 उत्पादों को 18 प्रतिशत के स्लैब से से 12 प्रतिशत, छह उत्पादों को 18 प्रतिशत से पांच प्रतिशत और आठ उत्पादों को 12 प्रतिशत से पांच प्रतिशत के दायरे में लाया जाएगा। छह उत्पादों पर जीएसटी को पांच प्रतिशत से हटाकर शून्य प्रतिशत के दायरे में रखने का निर्णय लिया गया है।
 
 
वित्तमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही सभी प्रकार के स्टार श्रेणी के होटलों में बने रेस्त्रांओं को छोड़कर अन्य सभी रेस्त्रां में लगने वाली जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। लेकिन, अब इन रेस्त्रांओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। 
 
उन्होंने कहा कि 7,500 रुपए से अधिक के दैनिक कमरे किराए वाले स्टार श्रेणी के होटलों के रेस्त्रां में 18 फीसदी ही कर लगेगा, लेकिन इस पर होटलों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा।


जेटली ने कहा कि परिषद की पिछली तीन बैठकों में जीएसटी को तर्कसंगत बनाने पर जोर दिया गया है। इसी क्रम में पहले की कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी की गई थी और आज परिषद ने कुल मिलाकर 213 वस्तुओं पर कर की दर में कमी लाने का निर्णय लिया है।
 
 
उन्होंने कहा कि शुरुआत में सभी वस्तुओं पर जीएसटी से पूर्व लग रहे करों के आधार पर जीएसटी दर तय की गई थी। कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको 28 फीसदी के दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए था, लेकिन पहले उस पर अधिक कर लगाए जाने की वजह से ऐसा हो गया था। छोटे स्तर पर बनाए जाने वाले भी कुछ उत्पादों पर 28 फीसदी जीएसटी लग रहा था, लेकिन पहले उत्पाद शुल्क में छूट मिलने की वजह उन पर प्रभावी कर दर कम हो जाया करती थी।
 
 
उन्होंने कहा कि रेस्त्रां ग्राहकों से 18 फीसदी जीएसटी वसूल रहे हैं, लेकिन उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर सभी प्रकार के एसी तथा नॉन एसी रेस्त्रां में जीएसटी को कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है और अब उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि आउटडोर कैटरिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा, लेकिन इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। 

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

Modi-Jinping Meeting : 5 साल बाद PM Modi-जिनपिंग मुलाकात, क्या LAC पर बन गई बात

जज साहब! पत्नी अश्लील वीडियो देखती है, मुझे हिजड़ा कहती है, फिर क्या आया कोर्ट का फैसला

कैसे देशभर में जान का दुश्मन बना Air Pollution का जहर, भारत में हर साल होती हैं इतनी मौतें!

नकली जज, नकली फैसले, 5 साल चली फर्जी कोर्ट, हड़पी 100 एकड़ जमीन, हे प्रभु, हे जगन्‍नाथ ये क्‍या हुआ?

लोगों को मिलेगी महंगाई से राहत, सरकार बेचेगी भारत ब्रांड के तहत सस्ती दाल

सभी देखें

नवीनतम

दीपोत्सव 2024 : 1100 वेदाचार्य करेंगे सरयू आरती, अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की होगी रामलीला, बनेंगे नए रिकॉर्ड

UP की सभी 9 सीटों पर SP लड़ेगी उपचुनाव, अखिलेश यादव का ऐलान

महाराष्ट्र : MVA के दलों में 85-85 सीट पर बनी बात, पढ़िए कहां फंसा है पेंच

Meerut : एनसीआर में पेट्रोल पंपों पर मिल रहा मिलावटी तेल, पेट्रोलियम पदार्थ के काले कारोबार का भंड़ाफोड़, 6 आरोपी पुलिस हिरासत में

Wayanad Election : प्रियंका गांधी ने घोषित की संपत्ति, जानिए कितनी अमीर हैं कांग्रेस महासचिव

આગળનો લેખ
Show comments