नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को बताया गया कि केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान के सरकारी आवास से लिया गया पानी का नमूना भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के गुणवत्ता मापदंडों पर खरा नहीं उतरा है।
शीर्ष अदालत को बताया गया कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से लिए गए पानी के 11 नमूने ब्यूरो के 47 में से विभिन्न मापदंडों पर गुणवत्ता परीक्षण में खरे नहीं उतरे।
शीर्ष अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बीआईएस और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को दिल्ली के पेयजल का संयुक्त निरीक्षण कराने का निर्देश दिया और कहा कि यह आरोप-प्रत्यारोप का समय नहीं है।
शीर्ष अदालत ने बीआईएस से राष्ट्रीय राजधानी में पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए पाइपलाइन बदलने समेत उपाय सुझाने को भी कहा।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को बीआईएस के वकील विपिन नैयर ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न जगहों से पानी के 11 नमूने लिए गए थे, जो ब्यूरो के 47 मापदंडों पर खरे नहीं उतरे।