Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास

Webdunia
शुक्रवार, 19 जनवरी 2018 (00:26 IST)
फरीदाबाद। बेटी से दुष्कर्म के दोषी एक पिता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला तब सामने आया जब 18 वर्षीय युवती गर्भवती हो गई। घटना जुलाई 2016 में बल्लभगढ़ की कलंदर कॉलोनी में हुई थी।


अदालत में पेश मामले के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को बयान दिया था कि 12 फरवरी 2016 को दोपहर में जब झोपड़ी में कोई नहीं था तब उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बाबत उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।

एक अन्य घटना में बल्लभगढ़ से सटे गांव में बीती रात एक घर में डकैती और वहां रहने वाली एक महिला से गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। बदमाश हथियार के बल पर मकान में घुस आए और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया।

महिला का आरोप है की इसके बाद बदमाशों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके गहने तथा घर में रखे लाखों रुपए लूट ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस निरीक्षक इंदुबाला ने डकैती और बलात्कार की शिकायत मिलने की पुष्टि की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

UP : संभल में कैसे भड़की हिंसा, 3 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार, औवेसी का भी आया बयान, क्या बोले पुलिस अधिकारी

दैत्यों के साथ जो होता है, वही हुआ, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बोलीं कंगना रनौत

मराठवाड़ा में महायुति की 46 में से 40 सीटें, क्या फेल हो गया मनोज जरांगे फैक्टर

संभल मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, हिंसा के लिए इन्‍हें ठहराया जिम्मेदार

बावनकुले ने बताया, कौन होगा महाराष्‍ट्र का अगला मुख्‍यमंत्री?

सभी देखें

नवीनतम

महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सस्पेंस बरकरार, क्या BJP फिर लेगी कोई चौंकाने वाला फैसला

संभल हिंसा पर कांग्रेस का बयान, बताया BJP-RSS और योगी आदित्यनाथ की साजिश

Delhi Pollution : दिल्ली में प्रदूषण घटा, 412 से 318 पर पहुंचा AQI

UP : संभल में कैसे भड़की हिंसा, 3 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार, औवेसी का भी आया बयान, क्या बोले पुलिस अधिकारी

Maharashtra Assembly Election Results 2024 : महाराष्ट्र में हार शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी, EVM को लेकर दिया बयान

આગળનો લેખ
Show comments