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कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट में येदियुरप्पा की किस्मत का फैसला आज, 15 दिन में करना होगा बहुमत साबित

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शुक्रवार, 18 मई 2018 (08:36 IST)
नई दिल्ली। कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा के नेता बीएस येदियुरप्पा ने विवादों के बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है जिस पर शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई होगी।
 
 
कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने बहुमत वाले कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया, जिसे लेकर कांग्रेस शुक्रवार को देशभर में 'लोकतंत्र बचाओ दिवस' मनाएगी। कांग्रेस ने राज्यपाल के फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताया है। इस बीच खरीद-फरोख्त की आशंकाओं को देखते हुए कांग्रेस और जेडी-एस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है।
 
वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है जिस पर शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई होगी। इससे पहले येदियुरप्पा को शपथ लेने से रोकने के लिए कांग्रेस और जेडीएस ने बुधवार रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और तुरंत सुनवाई की अपील की थी। मामले की सुनवाई के लिए आधी रात के बाद कोर्ट खुला था।
 
जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोबड़े की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वे येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण को रोक नहीं सकते हैं। हालांकि जजों ने सरकार बनाने के दावे के लिए येदियुरप्पा ने राज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी थी उसे मंगाया है। शुक्रवार को इस चिट्ठी के आधार पर सुनवाई होगी।
 
कर्नाटक में चल रहे नाटक के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र को राज्यपालों की तरह मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भी कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का अनादर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, चुनाव कराना बंद कर दीजिए, ताकि समय और पैसे की बचत हो सके, मुख्‍यमंत्रियों को राज्यपालों की तरह नियुक्त कर दें।
 

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