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आंध्र सरकार को झटका, हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव कराने की दी अनुमति

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गुरुवार, 21 जनवरी 2021 (16:38 IST)
अमरावती (आंध्रप्रदेश)। आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को झटका देते हुए राज्य में 5 फरवरी से 4 चरणों में ग्राम पंचायत चुनाव कराने की गुरुवार को अनुमति दे दी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुप कुमार गोस्वामी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयुक्त (एसईसी) एन. रमेश कुमार द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रमों पर रोक लगाने संबंधी एकल न्यायाधीश के 11 जनवरी के आदेश को रद्द कर दिया।
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खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एसईसी की अपील को मंजूर कर लिया और आयोग से निर्बाध तरीके से ग्राम पंचायत चुनाव कराने को कहा। एसईसी ने ग्राम पंचायत चुनाव 5 फरवरी से 4 चरणों में कराने की घोषणा 8 जनवरी को की थी, वहीं राज्य सरकार ने दलील दी थी कि कोरोनावायरस के टीकाकरण के चलते चुनाव कराना संभव नहीं होगा।
 
पहले चरण के लिए अधिसूचना 23 जनवरी को जारी होगी।राज्य सरकार ने एसईसी की घोषणा को चुनौती दी थी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम. गंगाराव ने 11 जनवरी को चुनाव कार्यक्रमों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद एसईसी ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने मंगलवार को आदेश सुरक्षित रखा था और गुरुवार को इस पर अपना फैसला सुनाया। (भाषा)

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