Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

IT एक्ट: सुप्रीम कोर्ट हैरान: जो आईटी एक्ट-66 A हो चुका है निरस्‍त उसी में एफआईआर कर रही पुलिस

Webdunia
सोमवार, 5 जुलाई 2021 (16:57 IST)
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि आईटी एक्ट की धारा-66 ए जो कोर्ट से निरस्त हो चुकी है उसके बाद भी पुलिस इसके तहत केस दर्ज कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि 2015 में श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा-66ए को निरस्त कर दिया था इसके बावजूद देश भर में हजारों केस 66 ए के तहत दर्ज किया गया और केस पेंडिंग है।

सुप्रीम कोर्ट में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की ओर से दाखिल अर्जी में गुहार लगाई गई है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह तमाम थाने को एडवाइजरी जारी करे कि 66 ए में केस दर्ज न किया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उसे खारिज किया जा चुका है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि 2015 में श्रेया सिंघल संबंधित वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 66 ए को निरस्त कर दिया था और फिर भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो रहा है। ये भयानक स्थिति है।

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

Russia Ukraine War भयानक स्थिति में, ICBM से मचेगी तबाही, पुतिन के दांव से पस्त जेलेंस्की

IAS Saumya Jha कौन हैं, जिन्होंने बताई नरेश मीणा 'थप्पड़कांड' की हकीकत, टीना टाबी से क्यों हो रही है तुलना

जानिए 52 करोड़ में क्यों बिका दीवार पर डक्ट-टेप से चिपका केला, यह है वजह

C वोटर के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में किसने मारी बाजी, क्या फिर महायुति की सरकार

Russia-Ukraine war : ICBM हमले पर चुप रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही रूसी प्रवक्ता को आया पुतिन का फोन

सभी देखें

नवीनतम

बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 26वीं गिरफ्तारी, शूटर्स को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने वाला अकोला से गिरफ्‍तार

11.50 किमी BRTS हटाने को लेकर क्या कहते हैं इंदौरवासी

UP: संभल में जामा मस्जिद में कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज संपन्न

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बीमा कारोबार के लिए RBI से मिली मंजूरी

Gold Prices : शादी सीजन में सोने ने फिर बढ़ाई टेंशन, 84000 के करीब पहुंचा, चांदी भी चमकी

આગળનો લેખ
Show comments