Modi surname case : सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम केस में आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे। मामले में एक जज के पीछे हट जाने के बाद अब एक नए न्यायाधीश की तरफ से मामले की सुनवाई की जाएगी।
बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी, इसके बाद देशभर में इसे लेकर जमकर राजनीतिक हंगामा हुआ था। इसके बाद राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास भी खाली करना पडा था।
उल्लेखनीय है कि सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जज द्वारा खुद को सुनवाई से अलग किए जाने के बाद राहुल गांधी की वकील ने जानकारी दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वकील चंपानेरी ने कहा कि अदालत ने पहले उन्हें मामले को बुधवार को सुनने के लिए अनुमति दी थी। लेकिन जब वह सुनवाई के आए तो न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई खुद को अलग कर लिया। अधिवक्ता पीएस चंपानेरी ने न्यायाधीश गीता गोपी की अदालत के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से साल 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए कुछ दिन का समय भी दिया था। इसके साथ ही राहुल गांधी को तुरंत जमानत भी मिल गई थी। राहुल ने सूरत की कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की थीं, जिनमें एक कोर्ट ने खारिज कर दिया था और दूसरी याचिका पर तीन मई को सुनवाई होगी।
Edited by navin rangiyal