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CAA पर गृह राज्यमंत्री का संसद में जवाब, सरकार ने मांगा 6 माह का समय

CAA पर गृह राज्यमंत्री का संसद में जवाब, सरकार ने मांगा 6 माह का समय
, मंगलवार, 27 जुलाई 2021 (15:04 IST)
मुख्‍य बिंदु
  • कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का सवाल- CAA के नियमों को अधिसूचित करने की अंतिम तारीख तय हुई या नहीं
  • CAA पर सरकार ने मांगा 6 माह का समय
  • गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा- CAA को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था
  • यह 10 जनवरी 2020 को प्रभाव में आ गया था
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के नियम बनाने के लिए 6 महीने का समय और मांगा है। मंत्रालय ने मंगलवार को संसद को यह जानकारी दी।
 
मंत्रालय ने राज्यसभा और लोकसभा की समितियों से 9 जनवरी 2022 तक समय बढ़ाने की मांग की है। CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक और उत्पीड़न का शिकार हुए हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदाय को भारतीय नागरिकता हासिल करने की अनुमति देता है।
 
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा था कि सीएए के नियमों को अधिसूचित करने की अंतिम तारीख तय हुई या नहीं। उन्होंने तारीख तय ना होने की स्थिति में मंत्रालय से कारण भी पूछा था।
 
इस पर गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीएए को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और यह 10 जनवरी 2020 को प्रभाव में आ गया था।

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