मुम्बई। बंबई उच्च न्यायालय ने अपने पहले के एक आदेश को जारी रखा है जिसमें अभिनेता रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण और निर्देशक करण जौहर एवं अन्य पर अश्लीलता मामले में पुलिस को आरोप पत्र दायर करने या कड़े कदम उठाने से रोका गया है।
इन कलाकारों के खिलाफ फरवरी 2015 में भादंसं की धाराओं 292 और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दिसम्बर 2014 में कॉमेडी समूह एआईबी ने रोस्ट से एक चैरिटी कार्यक्रम का आयोजन किया था।
एआईबी ने जनवरी 2015 में कार्यक्रम का वीडियो अपलोड किया था। वीडियो की विषयवस्तु कथित तौर पर अश्लील होने के आरोपों के बाद इसे कुछ दिनों बाद हटा लिया गया था।
न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एसवी कोटवाल की खंडपीठ ने जांच पर से रोक हटाने और पुलिस को जांच पूरी कर आरोप पत्र दायर करने की मांग को नकार दिया।