नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को कारोबार के सिलिसले में शुक्रवार को विदेश जाने की अनुमति दे दी।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा के विदेश जाने संबंधी याचिका पर यह अनुमति दी। वाड्रा का 21 से 8 अक्टूबर तक स्पेन की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम है।
वाड्रा ने 9 सितंबर को राउज एवेन्यू स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में विदेश जाने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की थी।
वाड्रा धन शोधन (मनी लांड्रिंग) मामले में अग्रिम जमानत पर हैं। अदालत ने वाड्रा को जमानत देते हुए यह शर्त लगाई थी कि विदेश जाने के लिए अदालत से अनुमति लेनी होगी।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति राबर्ट पर विदेशों में संपत्ति रखने और धन शोधन का मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दर्ज कर रखा है।