जोधपुर। रॉबर्ट वाड्रा पर राजस्थान के बीकानेर में जमीन खरीद-फरोख्त के मामले की आज जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वाड्रा की विदेश जाने की अर्जी पर दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अब शुक्रवार को फैसला सुनाएगा।
खबरों के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा 21 सितंबर से 8 अक्टूबर तक बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन वाड्रा की अर्जी का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया। हालांकि वे इससे पहले भी इलाज के सिलसिले में विदेश यात्रा कर चुके हैं। मनीलांड्रिंग के मामले में वाड्रा को पटियाला हाउस कोर्ट ने इसी साल 1 अप्रैल को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी थी।
प्रवर्तन निदेशालय बीकानेर में हुई खरीद-फरोख्त मामले की जांच कर रहा है। अभी इस मामले में अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां की गिरफ़्तारी पर रोक लगाई है। 22 अगस्त को इस मामले में जस्टिस जीआर मूलचंदानी के अधीन कोर्ट में सुनवाई हुई थी।
यह पूरा मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़ा हुआ है। यह जमीन बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों को अलॉट की जानी थी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख तय किया था।