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मप्र हाईकोर्ट ने कहा, सरकार जल्द करवाए निकाय चुनाव

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गुरुवार, 25 फ़रवरी 2021 (18:58 IST)
इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार को आदेश दिए हैं नगरीय निकाय चुनाव जल्द करवाए जाएं। चुनाव में देरी को लेकर फरवरी में लगाई गई जनहित याचिका के जवाब में कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। 
 
पूर्व पार्षद भारत पारख द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की युगल पीठ ने की। सरकार ने कोर्ट में जवाब पेश करते हुए कहा कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार है और 3 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। याचिका में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया था।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के नगर निगमों और परिषदों में एक साल से भी अधिक समय से प्रशासकीय कार्यकाल चल रहा है। पूर्व में कमलनाथ सरकार ने तारीख बढ़ा दी थी, बाद में शिवराज सरकार भी इसे टालती रही। कुछ समय पहले ही 3 महीने के लिए चुनाव आगे बढ़ाने का फैसला किया गया था।
 
नगर निगम चुनाव के चलते मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन, दावे-आपत्तियों के बाद अंतिम सूची 3 मार्च को जारी की जाएगी। इंदौर के 85 वार्डों में 18 लाख 80 हजार 588 मतदाता अभी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 9 लाख 61 हजार 734 पुरुष और 9 लाख 18 हजार 729 महिला मतदाता हैं।

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