नई दिल्ली। आयकर विभाग के जांच निदेशालय ने आम चुनाव में अघोषित धनराशि के उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से टोल फ्री नंबर 1800117574 जारी किया है, जिस पर इस तरह के लेन-देन के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी बैंक खाते से 10 लाख रुपए से अधिक की निकासी करने वालों के बारे में आयकर विभाग को जानकारी देने के लिए कहा गया है।
सूत्रों ने कहा कि कार्यालय आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) दिल्ली ने चुनाव आयोग की सलाह पर यह टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। पूरे देश में 25 कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक-एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। ये नोडल अधिकारी संबंधित क्षेत्र के आयकर के प्रमुख निदेशक से सलाह मशविरा कर प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच पड़ताल या सर्वे के लिए वांरट प्राप्त करेंगे।
आम चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के कारण कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपए से अधिक राशि या एक किलोग्राम सर्राफा (सोना-चांदी) लेकर नहीं चल सकता है। यदि कोई व्यक्ति लेकर चलता है तो उसे नकद या सर्राफा के बारे में साक्ष्य लेकर चलना होगा। साक्ष्य पुख्ता नहीं पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आयकर विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा।
इसके साथ ही जिला निर्चावन अधिकारी को खाते से 10 लाख रुपए से अधिक की राशि निकासी करने वालों के बारे में जानकारी जुटाकर कंट्रोल रूम को देनी होगी। इसके बाद आयकर विभाग इसकी जांच पड़ताल कर सकता है। (वार्ता)