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GST टैक्सपेयर्स को सरकार ने दी राहत, व्यापारियों के लिए बड़ा कदम

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सोमवार, 3 अप्रैल 2023 (21:00 IST)
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ऐसे जीएसटी (GST) रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की मंजूरी दे दी है, जिन पर रिटर्न फाइल नहीं किए जा रहे थे। खबरों के मुताबिक टैक्स, ब्याज और जुर्माने का भुगतान करने के बाद 30 जून तक व्यापारी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 
वित्त मंत्रालय ने इसके लिए सेंट्रल जीएसटी एक्ट में संशोधन किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यापार जिनका रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर, 2022 से पहले रद्द हो गया है और तय समय सीमा के भीतर निरस्तीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहे हैं, वे 30 जून, 2023 तक कर ऐसा कर सकते हैं।
 
निरस्ती के बाद भी आवेदन : निरस्तीकरण के लिए आवेदन तब ही किया जा सकेगा, जब व्यापारी ने जीएसटी पंजीकरण रद्द होने तक का रिटर्न भर दिया हो। साथ ही ब्याज, पेनल्टी और लेट फीस का भुगतान किया हो।
 
इसके अतिरिक्त नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निरस्तीकरण के लिए आवेदन 30 जून तक ही करना होगा और इस तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसे सरकार द्वारा व्यापारियों को राहत देने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
 
जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन : माल एवं सेवा कर (GST) कलेक्‍शन मार्च में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ हो गया है। यह अब तक का दूसरा सबसे ज्‍यादा जीएसटी कलेक्‍शन है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सालाना आधार पर 22 प्रतिशत की वृद्ध‍ि रही। वित्त मंत्रालय ने मार्च 2023 के जीएसटी कलेक्‍शन (GST Collection) के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इस महीने में अब तक का सबसे ज्‍यादा जीएसटी रिटर्न भी जमा किया गया। पिछले महीने जीएसटी में रजिस्टर्ड 91 प्रतिशत से ज्‍यादा कारोबारों ने रिटर्न जमा करने के साथ टैक्‍स का भुगतान किया। एजेंसियां

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