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स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की संशोधित गाइडलाइंस, ये लोग नहीं हो सकेंगे होम क्वारंटाइन

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की संशोधित गाइडलाइंस, ये लोग नहीं हो सकेंगे होम क्वारंटाइन
, शुक्रवार, 3 जुलाई 2020 (08:15 IST)
नई दिल्ली। देश में कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को घर में क्वारंटाइन में रहने के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।
 
संशोधित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि हालांकि कम प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीज (जैसे एचआईवी, प्रतिरोपण कराने वाले, कैंसर का इलाज कराने वाले) घर में अलग रहने के लिए पात्र नहीं हैं।
 
इसके अलावा, 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग रोगियों और अन्य बीमारियों जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, फेफड़े / यकृत / गुर्दे की पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों को चिकित्सक के उचित परामर्श के बाद ही घर में पृथकवास में रहने की अनुमति दी जाएगी।
 
दिशा-निर्देशों के अनुसार, घर में पृथक-वास में रह रहे मरीजों को लक्षण दिखने के 10 दिनों के बाद और तीन दिन तक बुखार न आने पर पृथक-वास की अवधि से मुक्त माना जाएगा। 

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