Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

क्या लगेगा Lockdown? सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर राज्यों को दिया यह निर्देश

Webdunia
मंगलवार, 23 मार्च 2021 (19:53 IST)
नई दिल्ली। देश के कुछ हिस्से में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि आरटी-पीसीआर जांच, जांच-निगरानी-उपचार प्रोटोकॉल को कड़ाई से लागू करने और सभी प्राथमिकता समूहों के टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। नए दिशा निर्देश 1 अप्रैल से शुरू होंगे तथा 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।
ALSO READ: कीवी कप्तान और विकेटकीपर की शतकीय पारी से बांग्लादेश दूसरे वनडे में 5 विकेट से हारा
गृह मंत्रालय ने अप्रैल के लिए नया दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि कोविड-19 के मामलों में फिर से तेजी के मद्देनजर नए संक्रमित मरीजों को जल्द से जल्द पृथक करने और समय पर उपचार करने की जरूरत है।
 
दिशा-निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश के सभी हिस्से में जांच-निगरानी-उपचार प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना चाहिए, हर किसी द्वारा कोविड-19 के मानक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और सभी लक्षित समूहों को 'कवर' करने के लिए टीकाकरण बढ़ाना चाहिए।
 
इसने कहा कि संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का जल्द से जल्द पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें पृथक करना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि संक्रमित मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के आधार पर जिले के अधिकारियों द्वारा केंटोनमेंट का सावधानीपूर्वक चिह्नांकन करना चाहिए।
 
इसने कहा कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आरटी-पीसीआर की जांच दर कम है, वहां कुल जांच का 70 फीसदी तक पहुंचने के लिए उसे तेजी से जांच दर बढ़ानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है।
 
इसने कहा कि टीकाकरण अभियान जहां सुचारू चल रहा है वहीं टीकाकरण की प्रक्रिया विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समरूप नहीं है और कुछ राज्यों में टीकाकरण की धीमी गति ‘चिंता का कारण’ है। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि वर्तमान परिदृश्य में संचरण की कड़ी को तोड़ने के लिए कोविड-19 रोधी टीकाकरण महत्वपूर्ण है। 
 
दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर यात्री रेलगाड़ियों, विमान सेवाओं, मेट्रो रेल सेवाओं, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थानों, होटल, रेस्त्रां, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योगा सेंटर और जिम, एक्सीबिशन आदि कार्यक्रम जारी रहेंगे। इनमें मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की जल्द से जल्द जांच की जाएगी और उन्हें आईसोलेट किया जाएगा।

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

Modi-Jinping Meeting : 5 साल बाद PM Modi-जिनपिंग मुलाकात, क्या LAC पर बन गई बात

जज साहब! पत्नी अश्लील वीडियो देखती है, मुझे हिजड़ा कहती है, फिर क्या आया कोर्ट का फैसला

कैसे देशभर में जान का दुश्मन बना Air Pollution का जहर, भारत में हर साल होती हैं इतनी मौतें!

नकली जज, नकली फैसले, 5 साल चली फर्जी कोर्ट, हड़पी 100 एकड़ जमीन, हे प्रभु, हे जगन्‍नाथ ये क्‍या हुआ?

लोगों को मिलेगी महंगाई से राहत, सरकार बेचेगी भारत ब्रांड के तहत सस्ती दाल

सभी देखें

नवीनतम

मां जिंदा हो जाएगी इस उम्‍मीद में सड़कर कंकाल बनी लाश की पूजा कर रहा था बेटा, ये कहानी सुनकर रूह कांप जाएगी

प्रियंका गांधी के रोड शो की भीड़ असली या फर्जी? भाजपा उम्मीदवार नव्या ने लगाया सनसनीखेज आरोप

बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में बागी और भितरघात भाजपा और कांग्रेस की बड़ी चुनौती

एक और प्रवासी श्रमिक को गोली मारी, प्रवासियों व कश्मीरी पंडितों में दहशत का माहौल

ब्यावर-पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसा, कार नाले में गिरी, मां-बेटे सहित 5 की मौत

આગળનો લેખ
Show comments