नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक संकट पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि स्पीकर पर विधायकों का इस्तीफा मंजूर करने के लिए दबाव नहीं बना सकते। बागी विधायकों पर भी विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। अब सवाल यह उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी अपनी सरकार बचा पाएगे।
मुख्य न्यायाधिश ने अपने फैसले में कहा कि स्पीकर ही विधायकों के इस्तीफे पर फैसला करें। स्पीकर नियमों के मुताबिक फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों पर भी विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता।
सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि मामले में संवैधानिक संतुलन बनाना जरूरी है, जो सवाल उठे हैं उनके जवाब बाद में तलाशे जाएंगे। अदालत ने निर्देश दिया कि अंसतुष्ट विधायकों के इस्तीफे पर अध्यक्ष के फैसले को उसके समक्ष रखा जाए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता येदियुरप्पा ने कहा कि निश्चित तौर पर सरकार नहीं टिकेगी क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है। वहीं जगदीश शेट्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की वजह से यह स्थिति बनी है। उन्हें तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बागी विधायकों ने आरोप लगाया था कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं।