मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए 1 अगस्त 2014 को सरकार द्वारा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। इसे इस उद्देश्य से शुरू किया गया कि युवा नौकरियों के पीछे न भागें और छोटी से राशि से स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें।
इस योजना को प्रदेश की बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत 50 हजार से 10 लाख तक का ऋण युवाओं को दिया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदनन किया जा सकता है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ : इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक कम से कम 5वीं पास होना चाहिए। आवेदन करता की उम्र 18 से 45 के बीच होनी चाहिए। आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था आदि से डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज : इस योजना के लिए आवेदन करने वाले युवा के पास जो आवश्यक दस्तावेज हैं, उनमें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट या पांचवी कक्षा का रिपोर्ट कार्ड, आय का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
कैसे किया जा सकता है आवेदन : इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी आप संबंधित वेबसाइट से ले सकते हैं।