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1 April: सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, आज से बदले कई नियम, जानिए क्या होगा आप पर असर

1 April: सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, आज से बदले कई नियम, जानिए क्या होगा आप पर असर
, शनिवार, 1 अप्रैल 2023 (07:51 IST)
आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में नए टैक्स सिस्टम, सोने की हालमार्किंग समेत कई नियम बदलने जा रहे हैं। इनका सीधा असर आप पर होगा। आइए डालते हैं इन बदलावों पर एक नजर...
 
सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर : तेल कंपनियों ने आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। दिल्ली में यह 92 रुपए सस्ता मिलेगा। उपभोक्ताओं को इसके लिए 2028 रुपए चुकाने होंगे। हालांकि घरेलू रसोई गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

 
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सोने की हालमार्किंग : आज से गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री से संबंधित नियम बदलने वाला है। अब आप सोने की ज्वैलरी खरीदने जाएं तो BIS हॉलमार्क के साथ ही अब 6 अंकों की अल्फान्यूमेरिक आईडी के होने को सुनिश्चित करें। अब तक सोने के आभूषणों में 4 अंक के HUID (हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन) हॉलमार्क के रूप में इस्तेमाल हो रहे थे। हालांकि ग्राहक बिना हालमार्क वाले सोने के पुराने गहनों को भी बेच सकेंगे।  
7 लाख की वार्षिक आय पर नहीं लगेगा टैक्स: नई कर व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभाव में आएगी। नई कर व्यवस्था के तहत यदि किसी करदाता की वार्षिक आय 7 लाख रुपए है, तो उसे कोई कर अदा नहीं करना होगा। हालांकि निवेश और आवास भत्ता जैसी छूट वाली पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
 
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डेड म्यूचुअल फंड पर टैक्स : एक अप्रैल से बॉन्ड या निश्चित आय वाले उत्पादों में निवेश से जुड़े म्यूचुअल फंड में अल्पकालीन पूंजी लाभ कर लगेगा। अब तक निवेशकों को इस पर दीर्घकालीन कर लाभ मिलता था और इस कारण यह निवेश लोकप्रिय था। फिलहाल बॉन्ड या निश्चित आय वाले उत्पादों से जुड़े म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशक 3 साल के लिए पूंजी लाभ पर आयकर चुकाते हैं। 3 साल बाद ये कोष मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर 20 फीसदी या महंगाई के प्रभाव के साथ 10 फीसदी का भुगतान करते हैं।
इंश्योरेंस पर टैक्स : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में हाई प्रीमियम वाले इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर टैक्स का ऐलान किया गया था। इसके तहत अगर आपके इंश्योरेंस का सालाना प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो, उससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। अभी तक इंश्योरेंस से होने वाली रेग्युलर इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती थी।
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महंगी होगी गाड़ियां : अगर आप नए वित्त वर्ष में नए गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपको अब पहले की अपेक्षा ज्यादा दाम चुकाने होंगे। सख्त उत्सर्जन नियम लागू होने की वजह से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसी वाहन कंपनियां अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतें बढ़ा रही है। 
 
महंगी होगी दवाइयां : आज से देश में जरूरी दवाओं की कीमत बढ़ जाएगी। पेनकिलर, एंटी-बायोटिक, एंटी-इन्फेक्टिव और कार्डिएक की दवाएं 12 प्रतिशत तक महंगी हो जाएंगी। इस वजह से 800 से ज्यादा दवाओं के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा खर्च करना होगा। 
Edited By : Nrapendra Gupta

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