budget 2024 income tax : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में इनकम टैक्स को लेकर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने के साथ ही नई टैक्स प्रणाली में स्लैब बदलने का भी ऐलान किया। हालांकि पुरानी टैक्स प्रणाली में कोई बदलाव नहीं करेगा।
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नई टैक्स प्रणाली में 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 3 लाख से 7 लाख तक की आय पर 10 फीसदी, 7 साल से 10 लाख तक की आय पर 15 फीसदी, 12 लाख से 15 लाख तक की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी से ज्यादा टैक्स देना होगा।
नई टैक्स प्रणाली में 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके साथ ही 75 हजार के स्टेंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा। इस तरह अब 7 लाख 75 हजार रुपए की आय पर अब कर नहीं देना होगा।
कौन ही टैक्स प्रणाली बेहतर : भले ही सरकार पुरानी टैक्स प्रणाली से कर भरने वालों को नई टैक्स प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है और आप टैक्स नहीं देना चाहते तो आपके लिए पुरानी टैक्स प्रणाली ही बेहतर है। इसमें छूट के लिए आपको कुछ क्लेम दिखाना होगा।
पुरानी टैक्स प्रणाली में टैक्स से बचने के लिए क्या करें :
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सेक्शन 80CCD(1B) के तहत NPS में निवेश करके एक्स्ट्रा 50 हजार रुपए टैक्स छूट ली जा सकती है।
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सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर 50 हजार रुपए तक की छूट मिल सकती है।
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अगर स्मार्टली निवेश किया जाए और ओल्ड टैक्स स्लैब में 5 साल तक की आय पर सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपए टैक्स रिबेट ली जाए तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा।