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Rajasthan Politics : केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत बोले- CM गहलोत ने मेरी दिवंगत मां को बनाया अभियुक्त, लगाया मानहानि का मुकदमा, जानिए पूरा मामला

Rajasthan Politics : केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत बोले- CM गहलोत ने मेरी दिवंगत मां को बनाया अभियुक्त, लगाया मानहानि का मुकदमा, जानिए पूरा मामला
, शनिवार, 4 मार्च 2023 (16:53 IST)
जयपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) पर मानहानि (defamation) का मुकदमा दर्ज करवाया है। शेखावत ने यह केस दिल्ली (Delhi) के राउज एवेन्यू कोर्ट में दर्ज कराया है। यह पूरा मामला संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। 
 
फरवरी में अपने जोधपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने सर्किट हाउस में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Sanjivani Credit Cooperative Society) से जुड़े पीड़ितों से मुलाकात की थी, जो करोड़ों रुपए के निवेश के बाद भटक रहे थे। उसी दौरान पीड़ितों ने आरोप लगाया था कि इस घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र‍सिंह शेखावत भी शामिल हैं। गहलोत ने पीड़ितों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया था। 
 
क्या बोले शेखावत : केस दर्ज करने के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि मुख्यंमत्री अशोक गहलोत ने मेरा और मेरे परिवार का नाम एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसायटी के साथ जोड़कर चरित्र हनन किया, जिसका न तो मैं और न ही मेरे परिवार का कोई प्राथमिक सदस्य है। गहलोत ने मेरी दिवंगत मां को अभियुक्त बना दिया। इसके चलते मैंने धारा 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया है। 
 
क्या बोले गहलोत : केस दायर करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मानहानि के केस का हम स्वागत करेंगे, कम से कम इसी बहाने ये केस आगे बढ़ेगा। जिन 2-3 लाख गरीबों के पैसे डूबे हैं उनका पैसा कहां गया? वो खुद मुजरिम हैं, उनकी पत्नी, साला, पिता जी और माता जी का नाम है।

पीएम के संज्ञान में लाएंगे मामला : इस तरह का घोटाला करने वाला केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संज्ञान में आए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पत्र लिखा है लेकिन ईडी इस मामले को अपने हाथ में नहीं ले रही है। गहलोत ने कहा कि संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार ईडी के पास है और राज्य पुलिस का विशेष अभियान समूह (एसओजी) आरोपी की संपत्ति जब्त नहीं कर सकता।

Edited By : Sudhir Sharma

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