Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

सरोगेट मां को 24 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए मिली मंजूरी

Webdunia
शुक्रवार, 28 दिसंबर 2018 (18:06 IST)
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक 'सरोगेट' मां को अपने 24 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात करने की इजाजत दे दी। दरअसल, अदालत ने पाया कि भ्रूण के हृदय में कई विकृतियां हैं। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एक अवकाश पीठ पुणे की एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने अपने 24 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात करने की इजाजत मांगी थी।
 
 
याचिका के मुताबिक महिला ने सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी के जरिए पुणे के एक दंपति से उनकी एक संतान के लिए गर्भधारण करने का समझौता किया था। महिला ने गर्भधारण कर लिया लेकिन बाद में एक नियमित जांच के तहत यह पाया गया कि भ्रूण के हृदय में कई विकृतियां हैं।
 
इसके बाद महिला ने अपने माता-पिता के साथ उच्च न्यायालय का रुख कर गर्भपात कराने की इजाजत मांगी, क्योंकि गर्भ 20 हफ्ते से अधिक का हो गया था। गौरतलब है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 20 हफ्ते से अधिक अवधि का गर्भ गिराने की तब तक इजाजत नहीं देता, जब तक कि उच्च न्यायालय किसी सरकारी अस्पताल की एक विशेषज्ञ मेडिकल टीम की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद इस बारे में निर्देश नहीं जारी कर दे।
 
पिछले हफ्ते महिला की एक मेडिकल टीम ने जांच की थी जिसने अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी। इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि यदि शिशु का जन्म होता है तो उसकी कई सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मेडिकल टीम की राय है कि गर्भपात किया जा सकता है। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

Modi-Jinping Meeting : 5 साल बाद PM Modi-जिनपिंग मुलाकात, क्या LAC पर बन गई बात

जज साहब! पत्नी अश्लील वीडियो देखती है, मुझे हिजड़ा कहती है, फिर क्या आया कोर्ट का फैसला

कैसे देशभर में जान का दुश्मन बना Air Pollution का जहर, भारत में हर साल होती हैं इतनी मौतें!

नकली जज, नकली फैसले, 5 साल चली फर्जी कोर्ट, हड़पी 100 एकड़ जमीन, हे प्रभु, हे जगन्‍नाथ ये क्‍या हुआ?

लोगों को मिलेगी महंगाई से राहत, सरकार बेचेगी भारत ब्रांड के तहत सस्ती दाल

सभी देखें

नवीनतम

CG राज्य पॉवर कंपनी के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, CM ने की 12 हजार के बोनस की घोषणा

दिवाली और छठ पूजा के लिए 7000 विशेष ट्रेनें चलाएगा रेलवे

माधवी पुरी बुच की अनुपस्थिति पर बैठक स्थगित, बीजेपी ने साधा वेणुगोपाल पर निशाना

शरद पवार खेमे की याचिका पर अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

फिर मिली 70 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी

આગળનો લેખ
Show comments