Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोपी ट्यूटर बरी

Webdunia
बुधवार, 21 जून 2017 (00:14 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक ट्यूटर को उसकी 15 साल की छात्रा का पीछा करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि लड़की ने ट्यूटर की पहचान करने से भी इनकार कर दिया था।
 
अदालत ने दक्षिण दिल्ली निवासी आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354डी (पीछा करने) और पॉक्सो कानून की धारा 12 (यौन उत्पीड़न) के तहत अपराधों के आरोपों से बरी कर दिया।
 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बलवंत राय बंसल ने कहा कि पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि अगर उसे आरोपी दिखाया जाता है तो वह उसे पहचान भी नहीं सकती। उसने कहा कि उसे याद नहीं है कि वह व्यक्ति ही उसे ट्यूशन पढ़ाता था। न्यायाधीश ने कहा कि पीड़िता और उसके पिता के बयान से कोई आपत्तिजनक सबूत सामने नहीं आया है।
 
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, लड़की और उसके पिता ने 16 नवंबर, 2013 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि लड़की को घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आने वाला आरोपी लड़की की इच्छा के विरुद्ध उसे फोन करता था। (भाषा)

जरूर पढ़ें

महाराष्ट्र चुनाव : NCP शरद की पहली लिस्ट जारी, अजित पवार के खिलाफ बारामती से भतीजे को टिकट

कबाड़ से केंद्र सरकार बनी मालामाल, 12 लाख फाइलों को बेच कमाए 100 करोड़ रुपए

Yuvraj Singh की कैंसर से जुड़ी संस्था के पोस्टर पर क्यों शुरू हुआ बवाल, संतरा कहे जाने पर छिड़ा विवाद

उमर अब्दुल्ला ने PM मोदी और गृहमंत्री शाह से की मुलाकात, जानिए किन मुद्दों पर हुई चर्चा...

सिख दंगों के आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती, HC ने कहा बहुत देर हो गई, अब इजाजत नहीं

सभी देखें

नवीनतम

उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 27 लोग घायल

Maharashtra : पुणे में पानी की टंकी गिरी, 5 श्रमिकों की मौत, 5 अन्य घायल

Cyclone Dana : चक्रवात दाना पर ISRO की नजर, जानिए क्या है अपडेट, कैसी है राज्यों की तैयारियां

भारत के 51वें CJI होंगे जस्टिस संजीव खन्ना, 11 नवंबर को लेंगे शपथ

चीन के साथ समझौते पर क्‍या बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

આગળનો લેખ