Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

विधायकों को अयोग्य घोषित करने का मामला : अजित गुट की याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस

Webdunia
बुधवार, 21 फ़रवरी 2024 (17:37 IST)
Case of disqualification of MLAs : बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के 10 विधायकों को उस याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया गया जिसमें विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई है।
 
उपमुख्यमंत्री अजित पवार के गुट वाली राकांपा के मुख्य सचेतक अनिल पाटिल ने शरद पवार खेमे के 10 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए दो याचिकाएं दायर की थीं। न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय को भी नोटिस जारी किया और इस मामले में जवाबदेह सभी को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
 
उच्च न्यायालय ने मामले पर सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख तय की है। पाटिल ने अपनी याचिकाओं में उच्च न्यायालय से विधानसभा अध्यक्ष के हालिया आदेश को कानूनी तौर पर गलत करार देते हुए उसे रद्द करने और सभी 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया था। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour 

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

50 बिलियन डॉलर लागत, 9 हजार कमरे, ये है दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब

भाजपा का आरोप, प्रियंका गांधी ने नहीं दिया संपत्ति का पूरा विवरण

चाचा के खिलाफ लड़ना चुनौती, लेकिन मैं चिंतित नहीं : युगेंद्र पवार

कोल्डप्ले और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के टिकटों की अवैध बिक्री, ED ने मारे 13 जगह छापे

AAP का BJP पर बड़ा आरोप, रच रही है केजरीवाल की हत्या की साजिश

सभी देखें

नवीनतम

अमित शाह ने बताया, बंगाल में कैसे स्थापित होगी शांति?

बांद्रा में भगदड़ पर भड़के संजय राउत, रेल मंत्री को बताया हादसे का जिम्मेदार

बरेली में 4 वर्ष की बच्‍ची की हत्या, ताई और तांत्रिक गिरफ्तार

श्रीश्री रविशंकर को फीजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

ट्रंप को सता रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, कमला हैरिस पर किया बड़ा हमला

આગળનો લેખ
Show comments