नई दिल्ली। दिल्ली में 5 सितारा और 4 सितारा होटलों में मौजूद सभी रेस्तरां को अब 24 घंटे खोलने की इजाजत मिलने वाली है। इसके लिए लाइसेंस मानदंडों में ढील दी जाएगी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नवंबर में रेस्तरां एवं भोजनालयों के लिए लाइसेंस संबंधी जरूरतों को आसान बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति से मौजूदा नियमों की जांच करने और लाइसेंस प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए सुझाव देने को कहा गया था।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद नियमों को उदार बनाने के लिए कई दौर की बैठकें हुईं। नए आवेदन में जरूरी बदलाव लाने के लिए अब इन्हें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को भेजा जाएगा और फिर गृह मंत्रालय के लाइसेंस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
एक अधिकारी ने कहा कि इस प्रक्रिया के अगले तीन हफ्तों में पूरा हो जाने की उम्मीद है और 26 जनवरी से उद्यमी राष्ट्रीय राजधानी में उदार लाइसेंस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।'
नए मानदंडों के तहत हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी परिसर के भीतर पांच सितारा और चार सितारा होटलों के सभी रेस्तरां आवश्यक शुल्क के भुगतान के बाद 24 घंटे खोले जा सकेंगे।
इसी तरह तीन सितारा होटलों में मौजूद रेस्तरां को रात 2 बजे तक खोला जा सकेगा जबकि अन्य सभी श्रेणियों में यह समय-सीमा रात 1 बजे की होगी। लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या में भी कमी की गई है।