सूरत। पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के यहां की एक अदालत में दूसरी बार फिर पेश नहीं होने पर शुक्रवार को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया। हार्दिक के खिलाफ यहां शहर में देश द्रोह का मामला दर्ज किया गया है। अदालत को इस मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने हैं।
मुख्य सत्र न्यायाधीश गीता गोपी ने हार्दिक के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। हार्दिक के वकील यशवंत वाला ने कहा कि वह सूरत नहीं आ सके क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में राजकोट जिले में एक अदालत में पेश होना था।
अभियोजक एन सुखदवाला ने अदालत से वारंट जारी करने की मांग की और कहा कि वह बुधवार को भी उपस्थित नहीं हुए थे। हार्दिक के वकील ने कहा कि अब उन्हें नजदीकी पुलिस थाने में 5,000 रुपए जमा करवाने के बाद जमानत मिल जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। (भाषा)