Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

अभिभावकों को बड़ी राहत- प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15% कटौती का आदेश

अभिभावकों को बड़ी राहत- प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15% कटौती का आदेश
, गुरुवार, 1 जुलाई 2021 (22:15 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में चार्ज किए गए फीस में 15 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने यह कदम कोरोनाकाल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को राहत देने के लिए उठाए हैं।  
 
स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है कि यदि स्कूलों ने अभिभावकों से इससे ज्यादा फीस ली है तो स्कूलों को वो फीस लौटाना होगा अथवा आगे के फीस में एडजस्ट करना होगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना काल में जब सभी पैरेंट्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे है उस दौरान फीस में 15 प्रतिशत की कटौती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। 
 
सिसोदिया ने कहा है कि स्कूल मैनेजमेंट पैरेंट्स की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में विद्यार्थियों को भाग लेने से नहीं रोकेगा।
 
हाईकोर्ट द्वारा प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश कोरोना के समय में मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा निर्देशित यह आदेश उन सभी 460 प्राइवेट स्कूलों के लिए , जिन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। 
 
इन 460 स्कूलों के अतिरिक्त दिल्ली के बाकी सभी स्कूल दिल्ली सरकार द्वारा 18/04/2020 और 28/04/2020 में फीस संबंधी जारी किए गए निर्देश का पालन करेंगे। फीस में कटौती कोरोना के समय में सभी छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत है। (एजेंसियां)

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

Corona से निपटने के लिए डटकर खड़ा रहा चिकित्सक समुदाय : केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव