देहरादून। कोविड-19 के मामले बढ़ने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन और मास्क न लगाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सार्वजनिक स्थानों में पहली बार मास्क न लगाने में 500 रुपए, दूसरी बार 700 रुपए और तीसरी बार 1000 रुपए का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए गए हैं।
देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार द्वारा जपनद के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, सब्जी मंडियों में मास्क का अनिवार्यतः प्रयोग एवं सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन कराए जाने तथा संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे।
उपजिलाधिकारी सदर मनीष कुमार द्वारा पुलिस विभाग के कर्मियों के साथ निरंजनपुर सब्जी मंडी का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा इस दौरान मास्क न पहनने तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन न करने वाले 17 लोगों के चालान भी किए गए।
निरीक्षण के दौरान पुलिस वाहन के माध्यम से अलाउंसमेन्ट करते हुए लोगों को मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करने हेतु जागरूक भी किया गया।
निरीक्षण के दौरान देखा गया कि कई व्यापारियों एवं खरीददारों द्वारा मास्क नहीं पहना गया था तथा न ही सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जा रहा था जिसे गम्भीरता से लेते हुए ऐसे सभी व्यापारियों/खरीददारों के चालान करते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर निर्धारित मानकों के अनुरूप कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी गई।
उप जिलाधिकारी सदर ने इस संबंध में मंडी सचिव को निर्देशित किया कि वह भी अपने स्तर से मंडी परिसर में मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करवाएं तथा सभी व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों एवं खरीददारों को सामान विक्रय न करें।
जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि सभी बाजारों, शॉपिंग मॉल, सब्जी मंडी आदि स्थानों पर नियमित औचक निरीक्षण किए जाएंगे तथा नियमों का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।