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Kota : स्कूल के व्हाट्सऐप ग्रुप से हटाए गणेश चतुर्थी के शुभकामना संदेश, आरोपी प्रिंसीपल गिरफ्तार

Kota : स्कूल के व्हाट्सऐप ग्रुप से हटाए गणेश चतुर्थी के शुभकामना संदेश, आरोपी प्रिंसीपल गिरफ्तार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कोटा (राजस्थान) , रविवार, 8 सितम्बर 2024 (21:53 IST)
Controversy over school's WhatsApp group in Kota : राजस्थान के कोटा स्थित एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य को स्कूल के व्हाट्सऐप ग्रुप से गणेश चतुर्थी के शुभकामना संदेशों को कथित तौर पर हटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पोस्ट हटाने के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
 
अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पोस्ट हटाने के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने लटूरी गांव के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य शफी मोहम्मद अंसारी को हटाने की मांग को लेकर स्कूल के सामने प्रदर्शन किया।
पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) नरेंद्र नादर ने बताया कि प्रधानाचार्य ने कथित तौर पर स्कूल के व्हाट्सऐप ग्रुप से भगवान गणेश की तस्वीर वाली पोस्ट हटा दी। इस ग्रुप में अभिभावक और शिक्षक सदस्य हैं। बपावर पुलिस थाना के थानाधिकारी (एसएचओ) उत्तम सिंह ने बताया कि अंसारी को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अंसारी को मामले में जमानत मिल गई है और उन्हें शाम को रिहा कर दिया गया।
 
थानाधिकारी ने बताया कि गांव में स्थिति सामान्य एवं शांतिपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी या एसएमडीसी के नाम से बने व्हाट्सऐप ग्रुप पर गणेश चतुर्थी का शुभकामना संदेश पोस्ट किया, जिसे प्रधानाचार्य ने हटा दिया।
पुलिस ने बताया कि करीब दो घंटे बाद स्कूल के एक शिक्षक ने भी उसी ग्रुप में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में शुभकामना संदेश भेजा। आरोप है कि अंसारी ने कथित तौर पर उस पोस्ट को भी हटा दिया। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद कुछ ग्रामीण स्कूल के बाहर एकत्र हो गए और प्रधानाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन कर उन्हें हटाने की मांग करने लगे।
 
थानाधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में स्कूल के प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 127 के तहत कार्रवाई की। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

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