Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

सीबीआई की अदालत का अपहरण के मामले में अतीक व उसके बेटे को क्लीन चिट देने से इंकार

Webdunia
सोमवार, 27 मार्च 2023 (23:33 IST)
लखनऊ। केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एक प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने, मारपीट करने और अपहरण करने के मामले में माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके बेटे उमर अहमद की आरोप मुक्त करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है।
 
सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने सोमवार को यह निर्णय दिया। अदालत ने अतीक और अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 7 अप्रैल को तलब किया है। अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह जेल में बंद सभी आरोपियों को व्यक्तिगत अथवा वीडियो कॉन्फ़्रेंस के जरिए नियत तिथि पर अदालत में पेश करे।
 
आरोपियों पर 2018 में लखनऊ के एक व्यवसायी मोहित जायसवाल को अगवा करके देवरिया जेल में ले जाकर मारपीट करने और अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। जायसवाल को अतीक अहमद की उपस्थिति में जेल में पीटा गया था और बाद में उनको अपनी 4 कंपनियों से इस्तीफा देने और संपत्ति आरोपियों के नाम करने के लिए मजबूर किया गया था।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

Modi-Jinping Meeting : 5 साल बाद PM Modi-जिनपिंग मुलाकात, क्या LAC पर बन गई बात

जज साहब! पत्नी अश्लील वीडियो देखती है, मुझे हिजड़ा कहती है, फिर क्या आया कोर्ट का फैसला

कैसे देशभर में जान का दुश्मन बना Air Pollution का जहर, भारत में हर साल होती हैं इतनी मौतें!

नकली जज, नकली फैसले, 5 साल चली फर्जी कोर्ट, हड़पी 100 एकड़ जमीन, हे प्रभु, हे जगन्‍नाथ ये क्‍या हुआ?

लोगों को मिलेगी महंगाई से राहत, सरकार बेचेगी भारत ब्रांड के तहत सस्ती दाल

सभी देखें

नवीनतम

दीपोत्सव 2024 : 1100 वेदाचार्य करेंगे सरयू आरती, अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की होगी रामलीला, बनेंगे नए रिकॉर्ड

UP की सभी 9 सीटों पर SP लड़ेगी उपचुनाव, अखिलेश यादव का ऐलान

महाराष्ट्र : MVA के दलों में 85-85 सीट पर बनी बात, पढ़िए कहां फंसा है पेंच

Meerut : एनसीआर में पेट्रोल पंपों पर मिल रहा मिलावटी तेल, पेट्रोलियम पदार्थ के काले कारोबार का भंड़ाफोड़, 6 आरोपी पुलिस हिरासत में

Wayanad Election : प्रियंका गांधी ने घोषित की संपत्ति, जानिए कितनी अमीर हैं कांग्रेस महासचिव

આગળનો લેખ
Show comments