आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन के पक्ष में आदेश पारित करते हुए कहा है कि अभिनेत्री को यौन उत्पीड़न शिकायत के निपटारे के लिए कोकाकोला कंपनी से मिले 95 लाख रुपए को आय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
न्यायाधिकरण के 14 नवंबर के आदेश के अनुसार अभिनेत्री की उस दलील को स्वीकार कर लिया गया कि यह राशि कैपिटल गेन है न कि आय। कर आय पर लगता है। आय छुपाने के लिए लगाया गया 31.35 लाख रुपए के जुर्माने को भी हटा दिया गया।
यह मामला सुष्मिता सेन और कोका कोला के बीच 1.50 करोड़ रुपए के अनुबंध से संबंधित था। इस अनुबंध को कंपनी ने 2003 में समय सीमा के पहले ही खत्म कर दिया था। पूर्व मिस यूनिवर्स को अंतिम निपटान के रूप में 1.45 करोड़ रुपए की राशि मिली थी।