Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

काले झंडे दिखाने वालों को पीटने पर दिग्विजय सिंह सहित 6 को सजा, 1-1 साल की जेल व 5 हजार का जुर्माना

काले झंडे दिखाने वालों को पीटने पर दिग्विजय सिंह सहित 6 को सजा, 1-1 साल की जेल व 5 हजार का जुर्माना
, शनिवार, 26 मार्च 2022 (20:12 IST)
इंदौर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मारपीट मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है। मामला 17 जुलाई 2011 का है। इंदौर जिला न्यायालय ने पुराने मामले में शनिवार को फैसला सुनाया है। दिग्विजय सिंह पर एक भाजयुमो कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने का आरोप था।

जब दिग्विजय सिंह उज्जैन में एक होटल के उद्घाटन समारोह में गए थे तो यहां उनके काफिले को भाजयुमो कार्यकर्ता काले झंडे दिखा रहे थे। इस दौरान दिग्विजय सिंह के समर्थकों और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी।

जिला न्यायालय ने अपने फैसले में दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत 6 लोगों को एक साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में अन्य तीन आरोपी महेश परमार, हेमंत सिंह चौहान और मुकेश भाटी को बरी कर दिया जबकि दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू, जय सिंह दरबार, अनंत नारायण मीणा, असलम लाला और दिलीप चौधरी को 1 साल का कारावास और 5 हजार का जुर्माना लगाया है।

पुलिस ने कांग्रेस के 4 नेताओं जयसिंह दरबार, अनंतनारायण मीणा, मुकेश भाटी और असलम लाला पर केस दर्ज किया था। दिग्विजय सिंह और सांसद प्रेमचंद गुड्डू पर भी मामला दर्ज हुआ।

थाने में FIR दर्ज होने के बाद शासन की ओर से कोर्ट में अर्जी दायर कर मामले में दिग्विजय सिंह, प्रेमचन्द्र गूड्डू, हेमंत चौहान और दिलीप चौधरी को भी आरोपी बनाने की मांग की गई थी। भाजयुमो कार्यकर्ता जयंत राव की शिकायत पर जीवाजीगंज थाने उज्जैन में मामला दर्ज हुआ था।

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

नाटो असमंजस में कि यूक्रेन में रूस को कैसे रोके