नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आप विधायक मनोज कुमार को चुनाव प्रक्रिया बाधित करने के एक अपराध में तीन महीने कैद की सजा सुनाई।
विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी स्थित मतदान केन्द्र पर चुनाव प्रक्रिया बाधित करने के मामले में मनोज कुमार के खिलाफ यह शिकायत की गई थी। हालांकि कुमार को जज ने 10,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी। वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं।
अदालत ने 4 जून के अपने एक फैसले में मनोज कुमार को दोषी ठहराया था। आप विधायक को लोक सेवक को सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने में बाधा पहुंचाने और मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने का दोषी पाया था।