नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने खनन कंपनी वेदांता लिमिटेड के स्टरलाइट तांबा संयंत्र को स्थायी तौर पर बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। उसने प्रदेश सरकार के फैसले को नहीं टिकने वाला और अनुचित करार दिया।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) को तीन सप्ताह के भीतर खतरनाक तत्वों के निपटान के लिए सहमति और अधिकृत करने के लिए ताजा आदेश देने को कहा।
अधिकरण ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट इस्पात संयंत्र को बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ कंपनी की अपील को स्वीकार कर लिया।
तमिलनाडु सरकार ने इस साल 28 मई को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को खनन समूह के इस्पात संयंत्र को सील करने और ‘स्थायी’ तौर पर बंद करने का निर्देश दिया था। इससे पहले प्रदूषण की चिंताओं को लेकर संयंत्र को बंद कराने की मांग के साथ हिंसक प्रदर्शन हुए थे। गौरतलब है कि प्लांट का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी।