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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब यहां जरूरी नहीं होगा आधार

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बुधवार, 26 सितम्बर 2018 (13:00 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार संवैधानिक रूप से वैध है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और अपनी ओर से न्यायमूर्ति एके सीकरी ने आधार पर फैसला पढ़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार के लिए यूआईडीएआई ने न्यूनतम जनांकीकीय और बायोमिट्रिक आंकड़े एकत्र किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोबाइल, बैंक खातों से जोड़ना अब अनिवार्य नहीं होगा। न्यायमूर्ति सीकरी ने फैसले में कहा कि डुप्लीकेट आधार कार्ड प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है।

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