Supreme Court: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 'शिवसेना' नाम और पार्टी का चिह्न 'धनुष और बाण' महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के गुट को आवंटित करने के निर्वाचन आयोग (EC) के फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करने पर सोमवार को सहमति जताई।
वकील अमित आनंद तिवारी ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि मामले को 31 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। पीठ ने तिवारी को शिंदे धड़े द्वारा दायर जवाब का प्रत्युत्तर देने की अनुमति देते हुए कहा कि इसे 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। हम इस पर उसी दिन सुनवाई करेंगे। शीर्ष अदालत ने 22 फरवरी को शिंदे से जवाब मांगा था।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta