Supreme Court seeks response from Central Government regarding NEET SS exam : उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2024 में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी (NEET SS) आयोजित नहीं करने के राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा। नीट-एसएस उन चिकित्सकों के लिए आयोजित की जाती है, जिनके पास एमडी, एमएस और डीएनबी जैसी स्नातकोत्तर डिग्री या सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समकक्ष योग्यता है।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को 13 उम्मीदवारों की ओर से पेश एक वकील ने बताया कि एनएमसी ने इस साल परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार, नीट-एसएस जनवरी 2025 में आयोजित होने की संभावना है।
केंद्र, चिकित्सा परामर्श समिति और एनएमसी को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता राहुल बलवान और 12 अन्य को एनबीई (राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड) को याचिका में पक्षकार बनाने की स्वतंत्रता भी दी। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की।
पहले के एक फैसले का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नीट-एसएस को हर साल आयोजित किया जाना है और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शीर्ष अदालत द्वारा समय सारिणी पहले ही तय की जा चुकी है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour