नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में सत्याग्रह करने की अनुमति मांग रहे किसानों के एक संगठन से कहा कि आपने शहर को पंगु बना दिया है और अब आप अंदर आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं।
शीर्ष अदालत ने किसानों के संगठन से कहा कि नागरिकों के पास आजादी से और बिना किसी डर के घूमने के समान अधिकार हैं। उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब आपने तीन कृषि कानूनों को लेकर अदालत का रुख कर लिया तो न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखिए और मामले पर फैसला आने दीजिए। किसान संगठन ने अदालत से जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करने की अनुमति मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसान विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं हैं, तो एक यह घोषणा करते हुए हलफनामा दायर करें कि आप उस विरोध का हिस्सा नहीं हैं, जिसने शहर की सीमाओं पर राष्ट्रीय राजमार्गों को रोका है।