Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

Supreme Court ने खारिज की SBI की याचिका, कहा- कल ही दें पूरी डिटेल्स

Supreme Court ने कहा- एसबीआई ने अब पालन नहीं किया तो अवमानना का मुकदमा चलाएंगे

supreme court

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 11 मार्च 2024 (12:19 IST)
Electoral Bond Case: सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की उस मांग को मानने से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने चुनावी बॉन्ड का डाटा निर्वाचन अधिकारी को भेजने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद एसबीआई को आदेश दिया कि वह पूरा डाटा कल ही यानी मंगलवार तक उपलब्ध कराए।
बता दें कि देश की सबसे बड़ी अदालत से एसबीआई ने राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के डिटेल की जानकारी देने की समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान एसबीआई को आदेश दिया कि वह कल यानि कि 12 मार्च, 2024 तक सर्वोच्च अदालत को पूरे आंकड़े उपलब्ध कराए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई.चंद्रचूड़ ने आदेश देते हुए कहा कि एसबीआई ने कहा कि कैश कराने वाले की जानकारी भी अलग से रखी है। दोनों को मिलाना कठिन काम है। 22 हजार से अधिक चुनावी बॉन्ड साल 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए। 2 सेट्स में आंकड़े होने के चलते कुल आंकड़ा 44 हजार से अधिक है। ऐसे में उसके मिलान में समय लगेगा। हम एसबीआई का आवेदन खारिज कर रहे हैं। कल यानी 12 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ा दें। चुनाव आयोग 15 मार्च तक उसे प्रकाशित करे। हम अभी एसबीआई पर अवमानना की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं पर अब पालन नहीं किया तो अवमानना का मुकदमा चलाएंगे।
Edited By Navin Rangiyal

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

क्या सेना में भर्ती की पुरानी प्रणाली की ओर लौटेगी सरकार, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल