Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

सुप्रीम कोर्ट का बेअंत सिंह हत्याकांड के आरोपी राजोआना की याचिका पर केंद्र सरकार को निर्देश

Webdunia
सोमवार, 2 मई 2022 (17:06 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को बलवंत सिंह राजोआना की उस याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया जिसमें उसने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में हुई हत्या मामले में खुद को सुनाई गई मौत की सजा को लगभग 26 साल से जेल में कैद होने के आधार पर आजीवन कारावास में बदलने का अनुरोध किया है।
 
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में शीर्ष अदालत में अन्य सह-दोषियों की अपीलों का लंबित होना राजोआना की याचिका पर फैसला लेने के आड़े नहीं आएगा। पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल राजोआना को 31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर हुए एक विस्फोट में संलिप्तता का दोषी ठहराया गया था। इस विस्फोट में बेअंत सिंह और 16 अन्य लोगों की मौत हो गई थी।
 
सर्वोच्च अदालत राजोआना की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उसने इस आधार पर मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की अपील की है कि वह 26 साल से जेल में है। जुलाई 2007 में एक विशेष अदालत ने बेअंत सिंह हत्या मामले में राजोआना को मौत की सजा सुनाई थी।

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

क्‍या अब लुटियंस दिल्‍ली में रहती हैं पूर्व पीएम शेख हसीना, बांग्‍लादेश में क्‍यों नहीं थम रहा बवाल?

पहले दोस्त से सुहागरात का वीडियो बनवाया, फिर करने लगा ब्लैकमेल

शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय को दिग्विजय सिंह की नसीहत

बाल संत अभिनव अरोड़ा से गुस्‍साए स्वामी रामभद्राचार्य, स्टेज से उतारा-कहा नीचे उतरो

शुक्रवार को फिर मिली 25 से ज्‍यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी

सभी देखें

नवीनतम

क्या जर्मन कारोबारों के लिए चीन की जगह ले सकता है भारत?

इजराइल का ईरान पर पलटवार, IDF की ईरानी सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक

चीन के साथ समझौते का क्या निकला नतीजा, उत्तरी सैन्य कमांडर ने दिया यह बयान

Burger King Murder Case में आरोपी लेडी डॉन अनु धनखड़ नेपाल सीमा से गिरफ्तार

अहमदाबाद में 48 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, वापस भेजा जाएगा स्वदेश

આગળનો લેખ
Show comments