Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

गार्गी छेड़छाड़ मामले में Supreme court का याचिका पर सुनवाई से इंकार

Webdunia
गुरुवार, 13 फ़रवरी 2020 (12:12 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गार्गी महिला कॉलेज में सांस्कृतिक उत्सव के दौरान छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से गुरुवार को इंकार कर दिया।
 
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा को उच्च न्यायालय जाने को कहा। शर्मा मामले की तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे थे। पीठ ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं।
ALSO READ: दागी नेताओं के बारे में Supreme court आज करेगा फैसला
शर्मा से पीठ ने कहा कि आप दिल्ली उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? अगर वह याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दे, तब यहां आएं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वे इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख जानना चाहते हैं। शर्मा ने मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को नष्ट किए जाने का संदेह जाहिर किया था।
 
इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय इस पर तेलंगाना उच्च न्यायालय जैसा फैसला दे सकता है जिसमें उसने पुलिस मुठभेड़ मामले के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को सुरक्षित रखने को कहा था।

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

क्‍या अब लुटियंस दिल्‍ली में रहती हैं पूर्व पीएम शेख हसीना, बांग्‍लादेश में क्‍यों नहीं थम रहा बवाल?

पहले दोस्त से सुहागरात का वीडियो बनवाया, फिर करने लगा ब्लैकमेल

शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय को दिग्विजय सिंह की नसीहत

बाल संत अभिनव अरोड़ा से गुस्‍साए स्वामी रामभद्राचार्य, स्टेज से उतारा-कहा नीचे उतरो

शुक्रवार को फिर मिली 25 से ज्‍यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी

सभी देखें

नवीनतम

चीन के साथ समझौते का क्या निकला नतीजा, उत्तरी सैन्य कमांडर ने दिया यह बयान

Burger King Murder Case में आरोपी लेडी डॉन अनु धनखड़ नेपाल सीमा से गिरफ्तार

अहमदाबाद में 48 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, वापस भेजा जाएगा स्वदेश

गुलमर्ग हमले के बाद आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात

7 फर्जी ED अफसर कर रहे थे जबरन वसूली, जानिए फिर क्‍या हुआ...

આગળનો લેખ
Show comments