नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच जुलाई के अंत में शुरू होने वाली कावड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में उत्तरप्रदेश सरकार के साथ ही केद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है।
जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया है और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने कोरोन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवश्यकता के अनुसार आरटी-पीसीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी लागू किए जाने का निर्देश दिया है।
कोरोनावायरस संक्रमण के चलते इस बार उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। इससे पहले राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अपील की थी कि लोग स्थानीय मंदिरों में ही जलाभिषेक करें।