Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

Supreme Court का केंद्र को निर्देश, एनसीडीआरसी की नियुक्तियों में और देरी नहीं हो

Supreme Court का केंद्र को निर्देश, एनसीडीआरसी की नियुक्तियों में और देरी नहीं हो
, शनिवार, 29 अगस्त 2020 (16:11 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) के सदस्यों की नियुक्तियों में और विलंब नहीं किया जाए। न्यायालय ने केंद्र से इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को कहा है।
 
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट की पीठ ने एनसीडीआरसी के एक सदस्य का कार्यकाल बढ़ाते हुए यह निष्कर्ष दिया है। यह सदस्य रविवार को सेवानिवृत्त होने वाला था।
पीठ ने कहा कि एनसीडीआरसी के सदस्यों के चयन और नियुक्तियों में और देरी नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद और भरोसा करते हैं कि एनसीडीआरसी में नियुक्तियां जल्द की जाएंगी। पीठ ने एनसीडीआरसी के एक सदस्य की अपील पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। इस सदस्य ने नियमित नियुक्ति होने तक उसे सेवा विस्तार देने की अपील की थी।
 
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के विचाराधीन हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि आवेदक 30 अगस्त को सेवानिवृत्त होने जा रहा है और उसका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। (भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

इंग्लैंड के पोप कंधे की चोट के कारण चार महीने तक बाहर