Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

supreme court
, सोमवार, 7 नवंबर 2022 (08:24 IST)
आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को फैसला सुनाएगा। बता दें कि सामान्य वर्ग के गरीब तबके को जनवरी 2019 में यह आरक्षण दिया गया था। आज इस पर फैसला आ जाएगा। बता दें कि सरकार ने इस आरक्षण का बचाव किया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बैंच आज सुबह करीब साढे 10 बजे फैसला सुनाएगी। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत आरक्षण पर यह फैसला आएगा। 
 
दरअसल, सरकारी नौकरी और हायर एजेकुशन में दिए गए इस 10 प्रतिशत रिजर्वेशन को असंवैधानिक बताने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 7 दिनों तक मामले को विस्तार से सुना और 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद आज 7 नवंबर को फैसला सुनाने की बात कही गई थी।

चीफ जस्टिस के अलावा बेंच के बाकी 4 सदस्य जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भाट, बेला एम त्रिवेदी और जमशेद बी. पारडीवाला हैं। इन पांच जजों की बेंच में से चीफ जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भाट यह फैसला सुनाएंगे।

बता दें कि संविधान के 103वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15 और 16 में नए प्रावधान जोड़े गए। अनुच्छेद 15 और 16 संविधान के वो भाग है जो सरकार को कमजोर और वंचित वर्ग के तबके को दूसरों के बराबर लाने के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार देते हैं।

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

तीसरे दिन गिरा दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ, आज बैठक में होगें कई अहम फैसले