नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई चल रही है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने सिंह के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि आपने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख को पार्टी क्यों नहीं बनाया?
सुप्रीम कोर्ट के सवाल के बाद रोहतगी ने कहा कि वे आधा घंटे में देशमुख को पार्टी बनाकर संशोधित आवेदन दाखिल कर देंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? सुनवाई के दौरान कहा गया कि यह देश पर असर डालने मामला है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी की पीठ ने हालांकि सिंह को अपनी शिकायत को लेकर बंबई उच्च न्यायालय जाने की छूट प्रदान कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह मामला काफी गंभीर है लेकिन याचिकाकर्ता को बंबई उच्च न्यायालय जाना चाहिए।
सिंह, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने याचिका के जरिए न्यायालय से मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से उनके तबादले को मनमाना और गैरकानूनी होने का आरोप लगाते हुए इस आदेश को रद्द करने का भी अनुरोध किया है। सिंह ने एक अंतरिम राहत के तौर पर अपने तबादला आदेश पर रोक लगाने और राज्य सरकार, केंद्र तथा सीबीआई को देशमुख के आवास की सीसीटीवी फुटेज फौरन कब्जे में लेने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है।
इससे पहले सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि देशमुख ने अपने आवास पर फरवरी 2021 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अनदेखी करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी सचिन वाजे और समाज सेवा शाखा, मुंबई के एसीपी संजय पाटिल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की तथा उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का लक्ष्य दिया था। साथ ही, विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्रोतों से भी उगाही करने का निर्देश दिया था।